खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए वीडीओ, पटवारी के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं
जयपुर |
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए नवीन अपील फॉर्म जारी कर दिया है। यह अपील फॉर्म खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस अपील फॉर्म में कहीं भी जांच का कोई प्रपत्र संलग्न नहीं है।
कुछ उपखंड अधिकारी कार्यालयों के द्वारा संयुक्त जांच प्रपत्र के नाम से अलग-अलग फॉर्मेट जारी कर लाभार्थियों को विभिन्न कर्मचारी अधिकारियों (ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी) के संयुक्त जांच प्रपत्र पर हस्ताक्षर/अभिशंषा करवाने के नाम पर अनावश्यक चक्कर लगवा रहे हैं। खाद्य विभाग के जिला अधिकारी हजारीलाल आलोरिया ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से इस प्रकार के न ही कोई आदेश हैं और न ही कोई जांच प्रपत्र जारी किया है।
दरअसल अपील प्रक्रिया को सरल करने के स्थान पर जटिल करते हुए प्रार्थियों का विभिन्न दर वेज एवं शपथ पत्र के नाम पर आर्थिक शोषण करवाया जा रहा है, विभागीय निर्देशों के विपरीत है।
पात्रता से संबंधित दस्तावेज लगाने होंगे
खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थी को पात्रता से संबंधित दस्तावेज तथा पेंशन पीपीओ/लघु कृषक, भूमिहीन कृषळ, का प्रमाण पत्र/नरेगा में 100 दिवस काम करने का प्रमाण पत्र आदि संलग्न करने हैं और अपात्रता के 6 बिंदुओं के संबंध में किसी प्रकार का कोई जांच प्रपत्र नहीं है। केवल संबंधित प्रार्थी को फार्म के साथ संल स्वघोषणा करनी है। विभाग ने सभी से आग्रह किया है कि समस्त जनप्रतिनिधियों ईमित्र संचालकों एवं हल्का पटवारी को भी इस संबंध में स्पष्ट करें कि अनावश्यक किसी लाभार्थी के शपथ पत्र आदि क व्यय नहीं करवाएं। पात्रता की श्रेणी का दस्तावेज पात्रता का परीक्ष कर खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने की कार्यवाही संपादित करेंगे। फॉर्म भरने के बाद एसडीएम की ओर से जांच करवाई जाएगी कि गल खाद्य सुरक्षा श्रेणी में आ रहा है या नहीं।
समावेशन श्रेणियों (Inclusion Categories) की सूची
1 1. अन्त्योदय परिवार
2 2. बीपीएल परिवार
3 3. स्टेट बीपीएल परिवार
4 4. अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
5 5A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
6 5B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
7 5C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
8 5D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
9 5E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
10 5F. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
11 5G. महानरेगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरों करने वाला परिवार (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)
12 5H. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना
13 5I. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार
14 5J. भूमिहीन कृषक (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)
15 5K. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
16 5L. सीमान्त कृषक (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)
17 5M. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राषनकार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त Exclusion (पात्र नही) शर्तो में न आते हो।
18 6. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार
19 7. समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)
20 8. एकल महिलाऐं
21 9. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
22 10. पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
23 11. कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार (शहरी क्षेत्र के लिए)
24 12. कचरा बीनने वाले परिवार
25 13. शहरी घरेलू कामकाजी महिला (शहरी क्षेत्र के लिए)
26 14. गैर सरकारी सफाई कर्मी (शहरी क्षेत्र के लिए)
27 15. स्ट्रीट वेण्डर (शहरी क्षेत्र के लिए)
28 16. उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
29 17. साईकिल रिक्शा चालक
30 18. पोर्टर(कुली)
31 19. कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
32 20. घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वनबागरिया, गाडियालुहार, भेड़ पालक
33 21. वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार
34 22. लघु कृषक(ग्रामीण क्षेत्र के लिए)
35 23. आस्था कार्डधारी परिवार
36 24. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संषोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति
37 25. एड्स(उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार
38 26. सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार
39 27. बहु-विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति (21 श्रेणियां)
40 28. पालनहार योजनान्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार
41 29. डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीड़ित महिलाऐं।
42 30. निःसन्तान वृद्ध दम्पति
43 31. वृद्ध दम्पति जिनके केवल दिव्यांग संतान है
44 32. ट्रांसजेण्डर
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ये सभी परिवार एनएफएसए की कैटेगरी में आते हैं और यह फॉर्म भर सकते हैं फॉर्म भरते समय उन्हें जी कैटेगरी में आते हैं उसका प्रूफ भी लगाना है।
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