पूर्व सरपंच इस दुनिया में नहीं, उनके नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर जारी किए पट्टे, मामला दर्ज

 पूर्व सरपंच इस दुनिया में नहीं, उनके नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर जारी किए पट्टे, मामला दर्ज

पूर्व सरपंच इस दुनिया में नहीं, उनके नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर जारी किए पट्टे, मामला दर्ज



झलको न्यूज़, बीकानेर।


4 दशक पहले सरपंच रहे रामरखराम बिश्नोई के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर सरकारी भूमि में पट्टे जारी करने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला बज्जू पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले चक 02 एमडीएम मोडायत का है। इस संबंध में पूर्व सरपंच के पुत्र भंवरलाल हाल आरडी 860 बांगड़सर ने पांच नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। मामले की जांच बज्जू थानाधिकारी बलवंतराम कर रहे हैं।

पुलिस के अनुसार परिवादी ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसके पिता स्व. रामरख बिश्नोई ग्राम पंचायत माणकासर के 1983 में सरपंच पद पर थे। मोडायत गांव के चक 2 एम डी एम के मु.न. 163/41 के किला नं. 10 ता 25 जो कि राजकीय भूमि थी। यह भूमि 1983 में उप.निवेशन विभाग के अधीन थी और उस समय आबादी भूमि भी नहीं थी। आरोप है कि उस भूमि पर मोडायत निवासी ताराचंद पुत्र हरलाल बिश्नोई, देराम उर्फ देवाराम पुत्र बोगाराम, सांवरलाल उर्फ सांवरमल पुत्र कानाराम बिश्नोर्ठ, भैराराम व मोहनराम पुत्रगण खेताराम बिश्नोई, ओमप्रकाश पुत्र गोविंदराम बिश्नोई व 5-6 अन्य व्यक्तियों ने मिलकर छलकपट व जानबूझकर तत्कालीन सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर 18 नवंबर 1983 के फर्जी पटे बना दिए । पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर आरोपितों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

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