राजस्थान: सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब शादीशुदा बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार
झलको न्यूज़, जयपुर। राजस्थान सरकार ने मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए बने (अनुंकपा नियुक्ति नियम 1996) में फेरबदल किया है। अब संशोधन नियम 2021 के अनुसार मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार में अनुकंपा नियुक्ति के लिए अन्य आश्रित नहीं होने पर विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी।
इसके साथ ही मृतक कार्मिक की विधवा,परितक्यता ,दत्तक पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। इस संबध में गुरुवार को कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव (नियम) की ओर से संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अभी तक विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति के पात्र नहीं माना जाता था। जबकि कई बार यह मांग उठती रही है कि विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति मिले।
कई विभागों की ओर से सरकार को इस मामले में प्रस्ताव भेजे गए। कई बार ऐसी स्थिति भी सामने आ रही थी कि परिवार में कोई पात्र व्यक्ति नहीं होने पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती थी। ऐसे में मृतक सरकारी कर्मचारी की पत्नी व बच्चों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता था। लेकिन सरकार के इस फैसले से बड़ी राहत मिली है।
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